यूपी हाईकोर्ट ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द की, कहा- पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा मानक नहीं बदल सकता

यूपी हाईकोर्ट

9 जनवरी 2025:

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं के आर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। आर्हता मानकों में बदलाव केवल शासन स्तर से ही किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला रवि शुक्ला की याचिका पर सुनाया। अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती विज्ञापन में डिप्लोमा की आर्हता मांगी गई थी, जबकि इससे पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन, रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन करने के लिए अर्ह कर दिया था।

भर्ती प्रक्रिया में लगभग 80 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि करीब 40 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके बाद, भर्ती बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन, राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। जिसके खिलाफ डिग्री धारकों ने उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका दायर की थी। न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण भर्ती बोर्ड ने परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया था।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का आर्हता मानकों में बदलाव करना नियमों के खिलाफ है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।

भर्ती बोर्ड की प्रतिक्रिया:
न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण भर्ती परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित किया गया था। अब अदालत के आदेशानुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।